राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर संविधान सभा का विचार मंथन

Authors

  • डॉ. नीलम Author

DOI:

https://doi.org/10.8855/g6axwx40

Abstract

भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार में सर्वाधिक  महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक है । राज्य के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका को निर्वहन करने के लिए, भारत का संविधान राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ एवं कार्य प्रदान करता है । कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिन्हें आपातकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है । भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था की सभी विशेषताएं समाहित हैं किन्तु भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान है जिनका समावेश अन्य देशों के कार्य संचालन में उत्पन्न कठिनाईयों को देखते हुए किया गया है । प्रस्तुत शोधपत्र में संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत उन विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है ।

Downloads

Published

2013-2024

Issue

Section

Articles